हेल्थ वर्कर्स के लिए अच्छी खबर: कोरोना मरीजों की देखभाल में लगे हेल्थ वर्कर्स के इंश्योरेंस को 6 महीने बढ़ाया गया, डेथ होने पर नॉमिनी को मिलते हैं 50 लाख
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नई दिल्ली39 मिनट पहले
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कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) को 19 अप्रैल से 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। 30 मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने हेल्थ वर्कर्स के लिए स्कीम लॉन्च करते हुए ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद मौत होने पर 50 लाख बीमा राशि देने की घोषणा की थी।
शुरुआत में स्कीम 90 दिनों के लिए थी
इस स्कीम में पब्लिक और प्राइवेट सभी हेल्थ सेंटर्स के हेल्थ वर्कर और डॉक्टर शामिल है। आशा वर्कर, पैरामेडिकल, टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, नर्सेज और वार्ड ब्वॉयज भी इसमें शामिल है। शुरुआत में यह स्कीम 90 दिनों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे कई बार एक्सटेंड किया गया। अब इस योजना को एक्सटेंड कर 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। यह योजना 1.7 लाख करोड़ रुपए के कोविड राहत पैकेज का हिस्सा है। स्कीन शुरू होने के बाद से हेल्थ वर्कर्स के 1,905 क्लेम्स को सेटल किया किया गया है।
क्लेम फॉर्म भरना होगा
इंश्योर्ड व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो नॉमिनी को हेल्थ वर्कर जहां काम करता था वहां क्लेम फॉर्म भरना होगा। इसके बाद संस्थान आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेगा और आवेदन को आगे प्रोसेस करेगा। बीमा संबंधी रकम का दावा करने के लिए नॉमिनी को जिन कागजातों की जरूरत पड़ेगी उनमें मृतक की ID (सत्यापित प्रति), दावेदार की ID (सत्यापित प्रति), मृतक और दावेदार के बीच संबंध के सबूत (सत्यापित प्रति), COVID-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट की मूल या अटेस्टेड कॉपी और जिस अस्पताल में हेल्थ वर्कर की डेथ हुई वहां का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा।
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