सरकार का बड़ा फैसला: LLP एक्ट में बदलाव, क्षमायोग्य अपराध 21 की जगह सिर्फ 7 होंगे
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नई दिल्ली6 मिनट पहले
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सरकार ने देश में बिजनेस को आसान बनाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। बुधवार को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसमें कुछ नियमों का पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई के प्रावधान हटाना प्रमुख हैं। इससे करीब 2.30 लाख लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स को फायदा होगा।
LLP एक्ट में सजा के प्रावधान 22 हुए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि, LLP एक्ट में सजा के प्रावधान घटाकर 22 कर दिए गए हैं। कम्पाउंडेबल (क्षमायोग्य) अपराधों की संख्या सिर्फ 7 और नॉन-कम्पाउंडेबल (अक्षम्य) अपराध महज 3 रह जाएंगे। इसके अलावा 12 डिफॉल्ट होंगे। मतलब 12 तरह के नियमों का उल्लंघन अपराध नहीं माना जाएगा। सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी LLP एक्ट में सजा के कुल 24 प्रावधान हैं। इनमें से आधे को हमने डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिया है।
टर्नओवर की सीमा अब 125 गुना बढ़कर 50 करोड़
अभी LLP का टर्नओवर 40 लाख और पार्टनर की भागीदारी 25 लाख रुपए तक सीमित है। संशोधन के बाद टर्नओवर की सीमा बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो जाएगी और पार्टनर की भागीदारी भी 5 करोड़ तक पहुंच सकेगी। क्लियर टैक्स के सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि संशोधन के बाद एलएलपी को कंपनियों के मुकाबले कम अनुपालनों की जरूरत रह जाएगी। उनके लिए अनुपालन आसान होगा। इससे कारोबारियों के बीच पहले से लोकप्रिय LLP की स्वीकार्यता और बढ़ जाएगी।
पहले से सीमित दायित्व में अब और आई कमी
LLP मामले में 12 तरह के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। संशोधनों से ढेर सारे स्टार्टअप को भी फायदा होगा: निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
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