रिलायंस सपोर्टेड Zoo को हरी झंडी: चिड़ियाघर को चुनौती देने वाली PIL सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा- याचिका में कोई तर्क या आधार नहीं
नई दिल्ली19 घंटे पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बनाए जा रहे चिड़ियाघर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई तर्क या आधार नहीं है। याचिकाकर्ता ने बिना किसी ठोस वजह के और केवल कुछ न्यूज रिपोर्ट के आधार पर याचिका दाखिल कर दी है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
जनहित याचिका में रिलायंस के ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (GZRRC) पर भारत और विदेशों से जानवरों को लाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। साथ ही इस नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन और मैनेजमेंट की जांच के लिए SIT की भी मांग कोर्ट के सामने रखी गई थी। GZRRC के एक्सपीरियंस और कैपिबिलिटी पर भी सवाल उठाए गए थे।
इंफ्रा से लेकर एक्सपर्ट की जानकारी दी
GZRRC के डिटेल्ड रिस्पॉन्स प्रस्तुत करने के बाद, कोर्ट ने 16 अगस्त 2022 को मामले की सुनवाई की और रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में GZRRC ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, कामकाज, पशु चिकित्सक, क्यूरेटर, जीवविज्ञानी, प्राणी विज्ञानी और अन्य विशेषज्ञों की जानकारी दी थी। कोर्ट ने पाया कि GZRRC सभी नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है।
दुनिया के बड़े चिड़ियाघरों में से एक होगा
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा था कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समर्थित ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये चिड़ियाघर जानवरों की संख्या और प्रजातियों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक होगा।
अफ्रीकी शेर, फिशिंग कैट जैसे जानवर होंगे
करीब 300 एकड़ में बनने वाले रिलायंस के इस चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर, चीता, जगुआर, भारतीय भेड़िया, एशियाई शेर, पिग्मी हिप्पो, ओरंगुटान, लेमुर, फिशिंग कैट, स्लोथ बीयर, बंगाल टाइगर, मलायन टपीर, गोरिल्ला, जेबरा, जिराफ, अफ्रीकी हाथी और कोमोडो ड्रैगन जैसे जानवरों के होने की उम्मीद है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की 33वीं बैठक में इस प्लान को मंजूरी मिली थी।
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