नई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को IRDAI का अप्रूवल: एक ही पॉलिसी में कवर होंगी सभी गाड़ियां; गाड़ी कितनी और कैसे चलाते हैं, इस आधार पर चुका सकेंगे प्रीमियम
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नई दिल्ली10 मिनट पहले
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अब आप आपके ड्राइविंग बिहेवियर के आधार पर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को ‘पे ऐज यू ड्राइव’ और ‘पे हाउ यू ड्राइव’ जैसे टेलीमैटिक्स-आधारित मोटर इंश्योरेंस कवर लॉन्च करने की अनुमति दी है। बीमाधारक अपनी गाड़ी कितना और कैसे चलाते हैं, इस आधार पर भी प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे।
इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं तो आप उनका उसी तरह फ्लोटर मोटर इंश्योरेंस ले सकेंगे, जैसे अभी हेल्थ इंश्योरेंस में लेते हैं। फ्लोटर पॉलिसी में एक से अधिक वाहन रखने वाले व्यक्ति को अलग-अलग वाहन के लिए अलग-अलग पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। इसका प्रीमियम एक कस्टमरी पॉलिसी की तुलना में थोड़ा अधिक होगा, हालांकि यह कई पॉलिसियों को खरीदने की तुलना में बहुत सस्ता होगा।
3 नए एड-ऑन जोड़ने की अनुमति
IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 3 नए एड-ऑन जोड़ने की अनुमति दे दी है। ये एड-ऑन हैं, पे एज यू ड्राइव, पे हाऊ यू ड्राइव और फ्लोटर पॉलिसी। फ्लोटर पॉलिसी एक से ज्यादा टू व्हीलर और कार के एक ही मालिक के लिए होगी। पॉलिसी बाजार.कॉम के मोटर इंश्योरेंस रिन्युअल हेड अश्विनी दुबे ने कहा, नए नियमों से उन लोगों को काफी फायदा होगा जो नियमित रूप से वाहन नहीं चलाते हैं या जिनके पास एक से ज्यादा कारें हैं।
उदाहरण के लिए, अगर A नाम का व्यक्ति अपनी कार प्रति माह 200-300 किलोमीटर चलाता है, और व्यक्ति B अपनी कार 1200-1500 किमी प्रति माह चलाता है, तो उन्हें ‘पे-एज-यू-ड्राइव’ मॉडल के तहत समान प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा ज्यादा सुरक्षित वाहन चलाने और कम दुर्घटना करने वाले लोगों को भी प्रीमियम कम भरना होगा।
वर्क फ्रॉम होम के लिए फायदेमंद
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट उदयन जोशी ने कहा, ‘यह नियामक की ओर से उठाया एक स्वागत योग्य कदम है, खासकर ऐसे समय में जब महामारी ने हमारे काम करने और यात्रा करने के तरीके को बदल दिया है। ये ऐड ऑन कवर निश्चित रूप से उन ग्राहकों को अट्रैक्ट करेगा जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं।’ ऐसा इसलिए क्योंकि वर्क फ्रॉम हों के कारण कार चलाने के किलोमीटर कम हो गए हैं।
नो क्लेम बोनस का फायदा उठाएं
जब साल भर में कोई दावा नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी ‘नो क्लेम बोनस” (NCB) देती है, जो 20% से शुरू होती है। लगातार 5 दावा-मुक्त वर्षों के लिए अधिकतम 50% तक NCB मिल सकता है। NCB छूट आपके प्रीमियम को काफी कम देती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप दावा-मुक्त वर्षों के दौरान NCB का विकल्प चुनते हैं। यदि कार में मामूली खर्च आया है तो उसका दावा करने से बचें, क्योंकि यह आपकी नो-क्लेम की लीग को तोड़ देगा और आप अगले वर्ष में NCB के पात्र नहीं होंगे।
स्वैच्छिक कटौती से घटता है प्रीमियम
लगभग सभी बीमा पॉलिसियों में अनिवार्य कटौती होती है। यह क्लेम की वह राशि होती है, जो बीमाधारक को वहन करनी होती है। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी में कटौती 1,000 रुपए की है और आपकी क्लेम राशि 10 हजार रुपए है। इसका मतलब है कि बीमा कंपनी आपको 9,000 रुपए का भुगतान करेगी और 1,000 का खर्च आप खुद उठाएंगे। अनिवार्य कटौती बीमा कंपनी तय करती है। प्रीमियम पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन यदि आप अधिक कटौती और नुकसान के दौरान अधिक राशि वहन करने के लिए तैयार हैं तो यह प्रीमियम की लागत कम करने में मदद कर सकता है।
पुराने वाहन के लिए थर्ड पार्टी कवर
आपकी कार बीमा में दो तत्व होते हैं। थर्ड पार्टी कवर और खुद की क्षति कवर मिलकर साथ में वे एक व्यापक कवर बनाते हैं। सड़क पर वाहन चलाने के लिए एक थर्ड पार्टी कवर एक अनिवार्य आवश्यकता है, जबकि खुद की क्षति स्वैच्छिक है। अगर आपकी कार 10 साल से अधिक पुरानी है, तो आप इस कम्पोनेंट को छोड़ सकते हैं और सिर्फ थर्ड पार्टी कवर लेकर प्रीमियम बचा सकते हैं।
एंटी-थेफ्ट डिवाइस के दो फायदे
चोरी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी-थेफ्ट डिवाइस का अपना महत्व है। इसे लगाने के दो प्रमुख लाभ हैं, यह आपकी कार की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा यह कि यदि आपने एंटी-थेफ्ट डिवाइस कार में फिट किया है, तो बीमाकर्ता प्रीमियम पर छूट की पेशकश करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप छूट के लिए तभी पात्र होंगे जब डिवाइस को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) द्वारा अनुमोदित किया गया होगा।
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