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ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम जारी: बिना इजाजत नहीं उड़ा पाएंगे ड्रोन, मालिक और पायलट का भी रजिस्ट्रेशन होगा; जानिए कहां-कहां इस्तेमाल होगा

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नई दिल्ली4 घंटे पहले

केंद्र सरकार ने बुधवार को ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम को नोटिफाई किया है। यह नोटिफिकेशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार भारत में वर्ल्ड लीडिंग ड्रोन सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके जरिए भारतीय एयरस्पेस का लाखों ड्रोन पूरी सुरक्षा के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे भारत में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ड्रोन का सर्टिफिकेशन आसान और पारदर्शी होगा। इसकी प्रक्रिया में तेजी भी आएगी।

सरकार ने नए ड्रोन नियम 2021 बीते साल अगस्त में जारी किए थे। ड्रोन नियम 2021 से ड्रोन के लिए एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन और अच्छा फ्रेमवर्क स्थापित करना मुमकिन हो गया है। इससे कमर्शियल ड्रोन टेक्नोलॉजी उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ आसानी से बढ़ सकेगी।

सरकार ने ड्रोन के रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन के लिए एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इससे ड्रोन नियमों के साथ-साथ एयरस्पेस मैप, PLI स्कीम और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के सिंगल विंडो के जरिए भारत की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ने में मदद मिलेगी। हर ड्रोन यूजर को एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें ड्रोन के साथ उसके मालिक और पायलट का भी रजिस्ट्रेशन होगा। किसी भी यलो या रेड जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी।

नई ड्रोन पॉलिसी में इतनी देर कैसे हो गई?

  • 27 जून को जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ। इस तरह के हमले का डर ही था, जो हमारे यहां ड्रोन पॉलिसी अटकी पड़ी थी। 2014 में तो दुरुपयोग के डर से रेगुलेशन लाने के बजाय ड्रोन पर पॉलिसी लेवल का बैन लग गया था। पर ड्रोन का अवैध प्राइवेट इम्पोर्ट और दुरुपयोग बढ़ा और 2018 तक 5-6 लाख ड्रोन गैरकानूनी तरीके से भारत आ गए।
  • 2018 में सरकार ने ड्रोन के लिए पहली बार रेगुलेशन की कोशिश की। ड्रोन को रजिस्टर किया जाने लगा। पर पॉलिसी लेवल पर ठोस उपाय नहीं थे। इस वजह से 12 मार्च 2021 को ड्रोन रूल्स 2021 जारी हुए। यह नियम इंडस्ट्री और अन्य स्टेकहोल्डर्स को पसंद नहीं आए। इस वजह से बात बनी नहीं। इस बीच तेलंगाना और कर्नाटक में ड्रोन से दवाओं और अन्य सामान की डिलीवरी के लिए अलग-अलग ट्रायल्स भी शुरू हो गए।
  • इस देरी की वजह से ग्लोबल ड्रोन मार्केट में भारत काफी पीछे छूट गया है। अब इसने रफ्तार पकड़ी तो 2025-26 तक यह 13 हजार करोड़ रुपए (1.8 बिलियन डॉलर) तक पहुंच जाएगा। यानी 14.61% की सालाना रफ्तार पकड़ेगा। पर वर्ल्ड मार्केट में सिर्फ 3% ही रहेगा, जो 4.75 लाख करोड़ रुपए (63.6 बिलियन डॉलर) तक पहुंच चुका होगा। अर्नेस्ट एंड यंग के एक आकलन के मुताबिक 2030 तक भारत का ड्रोन बाजार 3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा।

नई पॉलिसी में ड्रोन के लिए क्या है व्यवस्था?

  • नई पॉलिसी में ड्रोन भी किसी गाड़ी की ही तरह है। डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो ड्रोन के रजिस्ट्रेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) जारी करने और रुट तय करने का काम करेगा। यह व्यवस्था बिल्कुल RTO जैसी है, जो आपकी गाड़ी का नंबर जारी करता है। उसको परमिट जारी करता है। साथ ही सड़कों का रुट भी जारी करता है।
  • डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म ही ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, जैसे कि NPNT (नो परमिशन, नो टेक-ऑफ), फ्लाइट परमिशन डिजिटल देगा और ड्रोन के ऑपरेशन व ट्रैफिक को प्रभावी तरीके से मैनेज करेगा। RTO के साथ-साथ इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की भी होगी।
  • कई अप्रूवल्स खत्म कर दिए गए हैं। फॉर्म भी 25 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। ड्रोन के कवरेज को 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो किया गया है। फी कई स्तरों पर घटाई गई है। बुनियादी नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक दंड रखा गया है। रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं लगेगा।
  • इंडियन रेलवे, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई अन्य प्राइवेट कंपनियां भी ड्रोन के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं। ड्रोन पॉलिसी लागू करने के लिए सरकार को जो डेटा चाहिए, उसके लिए ये प्रोजेक्ट उसकी मदद करेंगे।

डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा?

  • यह प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA के यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नंबर और रिमोट पायलट लाइसेंस यहीं से जारी होंगे। मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को ड्रोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हासिल करना होगा।
  • नई पॉलिसी में ड्रोन का ट्रांसफर और डी-रजिस्ट्रेशन आसान हो गया है। यानी किसी को अपना पुराना ड्रोन बेचना है तो ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। इसी तरह अगर ड्रोन बेकार हो चुका है तो उसे डी-रजिस्टर किया जा सकेगा।
  • माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यापारिक कार्यों के लिए) चलाने के लिए पायलट लाइसेंस नहीं लगेगा। इसी तरह नैनो ड्रोन और रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए भी पायलट लाइसेंस नहीं लगेगा। इसकी निगरानी भी डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म से ही होगी।

ड्रोन का रूट कैसे तय होगा?

  • डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म पर ग्रीन, यलो और रेड जोन के साथ इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप बनेगा। यानी भारत का आसमान तीन जोन में बंटेगा। ग्रीन जोन जमीन से 400 फीट ऊपर होगा, यलो जोन 200 फीट ऊपर और इसके साथ-साथ रेड (नो-गो एरिया) जोन भी बनेंगे।
  • यलो और रेड जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी और अन्य संस्थाओं से परमिशन की जरूरत पड़ सकती है। यलो जोन का दायरा एयरपोर्ट से 45 किमी दूर तक रखा था, जिसे घटाकर 12 किमी किया गया है। ग्रीन जोन में फ्लाइट के लिए परमिशन नहीं लगेगी।

ड्रोन रूल्स को लेकर बाजार इतना उत्साहित क्यों है?

  • नए रूल्स सेल्फ-सर्टिफिकेशन पर आधारित हैं। यानी ड्रोन से जुड़ी हर तरह की जिम्मेदारी उसके मालिकों की रहेगी। सरकार का हस्तक्षेप कम से कम रहेगा। प्रक्रिया आसान है ताकि कारोबार करना आसान हो सके। फॉर्म्स की संख्या और जुर्माने को घटाना इसी कड़ी में अहम पहल है।
  • इन रूल्स से कंपनियों, स्टार्टअप्स और लोगों के लिए ड्रोन खरीदना और ऑपरेट करना आसान होगा। ड्रोन मेकर्स, ड्रोन इम्पोर्टर्स, यूजर्स और ऑपरेटर्स के लिए सर्टिफिकेशन आसान है। रूल्स में सेल्फ-रेगुलेशन पर जोर दिया गया है और भरोसे का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। नई पॉलिसी ड्रोन टैक्सी की राह भी खोलेगी। कार्गो सर्विस डिलीवरी के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाएगी।
  • केंद्र सरकार को उम्मीद है कि नए नियम ड्रोन की बिक्री बढ़ाएंगे। भारत ड्रोन का एक बड़ा मार्केट बनकर उभरेगा। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ड्रोन रूल्स आने वाले वर्षों में देश के ड्रोन मार्केट को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

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