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टैक्स सेविंग की बात: होम, एजुकेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पर मिलता है टैक्स छूट का फायदा, एक्सपर्ट से जानें कितनी मिलेगी छूट

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नई दिल्ली2 मिनट पहले

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। यदि आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्दी इसकी तैयारी शुरू कर दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 तरह के लोन के भुगतान पर इनकम टैक्स में छूट देता है। इनमें होम, एजुकेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन शामिल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कीर्ति जोशी आपको बता रहे हैं कि आपको किस लोन पर कितनी इनकम टैक्स छूट मिलेगी।

होम लोन पर कई तरह से ले सकते हैं टैक्स छूट का लाभ
यदि कोई करदाता घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए कर्ज लेता है तो उस पर चुकाए गए ब्याज की इनकम टैक्स में कटौती मिलती है। यदि आप दोस्तों या रिश्तेदारों से लोन लेते हैं और उन्हें ब्याज देते हैं, तो भी इस कटौती का लाभ मिलेगा। खुद रहने के लिए मकान पर अधिकतम दो लाख तक की कटौती सेक्शन 24(B) के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। मकान के सुधार या मरम्मत के लिए दिए गए ब्याज पर अधिकतम 30,000 रुपए की कटौती मिलती है।

खुद के उपयोग के मकान पर अधिकतम 2 लाख तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं। वहीं, किराए पर दिए गए मकान के लोन के पूरे ब्याज पर कटौती मिलेगी, लेकिन यदि किराए की आय से ब्याज घटाने के बाद अधिक ब्याज के कारण नुकसान होता है, तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक के ब्याज की कटौती किसी अन्य आय से मिलेगी।

एजुकेशन लोन के ब्याज पर मिलती है टैक्स छूट
यदि किसी करदाता ने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो इस पर चुकाए गए ब्याज से भी इनकम टैक्स की बचत की जा सकती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर आयकर में कटौती मिलती है। इसमें अधिकतम कटौती की कोई सीमा नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि एजुकेशन लोन स्वयं, जीवन साथी के लिए या फिर बच्चों के लिए होना चाहिए और बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से ही लिया जाना चाहिए।

जिस साल से लोन चुकाना शुरू किया जाता है उसी साल से छूट हासिल की जा सकती है। टैक्स कटौती का लाभ लोन का ब्याज चुकाना शुरू किए जाने वाले साल से 8 साल तक या पूरा ब्याज चुकता हो जाने तक, जो भी अवधि पहले खत्म हो, तक लिया जा सकता है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा
सा मान्यत: बिजनेस करने वाले करदाताओं को वाहन लेने पर उस पर डेप्रिसिएशन और लोन पर चुकाए गए ब्याज की इनकम टैक्स में कटौती मिल जाती है, लेकिन सैलरीड करदाताओं को यह सुविधा नहीं मिलती। हालांकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मामला अलग है, जिसे सरकार काफी प्रोत्साहित कर रही है।

यदि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया है तो इनकम टैक्स की धारा 80EEV के तहत उस पर चुकाए गए ब्याज की अधिकतम 1.5 लाख रुपए की कटौती मिलेगी। इस कटौती को क्लेम करने की शर्त यह है कि लोन बैंक या NBFC से होना चाहिए और लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में स्वीकृत हुआ होना चाहिए। यह कटौती केवल व्यक्ति करदाता को ही मिलेगी।

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