क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नए नियम: बैंक को 7 दिन के अंदर बंद करना होगा क्रेडिट कार्ड, देरी होने पर ग्राहक को डेली 500 रुपए मिलेंगे
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नई दिल्ली2 घंटे पहले
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाने और उसके ऑपरेशन्स को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि ग्राहक की रिक्वेस्ट पर पूरे ड्यू क्लीयर होने के बाद अगर बैंक सात वर्किंग डेज में क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रोसेस पूरी नहीं करता है तो हर दिन 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये गाइडलाइन 1 जुलाई, 2022 से लागू होगी।
इस गाइडलाइन का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड- इश्यूएंस एंड कंडक्ट) डायरेक्शन्स, 2022 दिया गया है।
क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए नियम
- अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर ने सभी बचे हुए अमाउंट का पेमेंट कर दिया है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने के रिक्वेस्ट को सात दिन के भीतर प्रोसेस करना होगा।
- कार्ड होल्डर को क्रेडिट कार्ड बंद किए जाने की सूचना तुरंत SMS या ईमेल के जरिए देनी होगी।
- कंपनियां कार्ड होल्डर्स को पोस्ट या दूसरे माध्यम से क्लोजर रिक्वेस्ट भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं। इससे रिक्वेस्ट मिलने में देरी हो सकती है।
- अगर कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी या बैंक सात वर्किंग डेज में क्रेडिट कार्ड बंद करने का प्रोसेस पूरी नहीं करता है तो उन्हें अकाउंट क्लोज करने तक हर दिन 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इन नियमों को भी जान लीजिए
- अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक साल से ज्यादा समय तक नहीं होता है तो बैंक कार्ड होल्डर को बताने के बाद क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस शुरू कर सकता है।
- अगर कार्ड होल्डर 30 दिन के भीतर कोई रिप्लाई नहीं करता है तो सभी बिल क्लियर होने की स्थिति में कार्ड इश्यूअर कार्ड को क्लोज कर सकता है।
- कार्ड इश्यूअर को कार्ड बंद करने के 30 दिन के भीतर क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी को जानकारी देनी होती है।
- क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज करने के समय अगर क्रेडिट कार्ड अकाउंट में कुछ क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है।
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