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काम की बात: PF खाते से लेकर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम तक, जानिए ऐसे 5 नए बदलाव जिन्हें जानना जरूरी हैं

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  • 5 New Income Tax Rules Will Be Effective From April 01, 2022; Learn More

20 घंटे पहले

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आयकर के नियम लगातार बदलते रहते हैं और करदाताओं को इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयकर के उद्देश्य से वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। वर्तमान में वित्त वर्ष 2022-23 चल रहा है। इस वित्त वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा कर संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो इस पूरे वित्त वर्ष में लागू रहेंगे। आइए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जानते हैं..

1.NPS योगदान
केंद्र पहले से अपने कर्मचारियों के NPS (नेशनल पेंशनल स्कीम) खाते में मूल वेतन के 14% के बराबर योगदान करता है। इस वित्त वर्ष से राज्यों के सरकारी कर्मचारी भी अपने NPS खाते में मूल वेतन के 14% के बराबर योगदान राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त करेंगे। दरअसल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता (इस मामले में सरकार) की ओर से NPS में किया जाने वाला योगदान 10% से बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान मूल वेतन के 14% के बराबर कर दिया गया है, हालांकि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नहीं बढ़ाया गया है।

2.EPFO में योगदान
ईपीएफ में कर्मचारी अपने मूल वेतन के 12% हिस्से के बराबर योगदान करते हैं, लेकिन नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी स्वैच्छिक योगदान के रूप में इससे ज्यादा राशि का भी योगदान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी शर्त जोड़ दी गई। अब तक EPFO में पूरे योगदान से कर-मुक्त आय होती थी, लेकिन अब यदि एक कर्मचारी के रूप में EPFO में आपका योगदान सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक योगदान पर होने वाली ब्याज आय कर-योग्य होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए है।

3. अपडेट रिटर्न फाइल कर सकेंगे
नए प्रावधानों के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टैक्स के भुगतान के लिए करदाताओं को एक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनुमति दी गई है। ये अपडेटेड रिटर्न संबंधित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के दो साल के भीतर फाइल किया जा सकता है। यह खास तरह की सुविधा काफी अहमियत रखती है। संशोधित ITR फाइलिंग की अनुमति मिलने से करदाताओं को किसी छूट गई आमदनी की स्वैच्छिक घोषणा करने और कानूनी कार्रवाई से बचाव में मदद मिलेगी। इससे सरकार और करदारता, दोनों को फायदा होगा।

4. वर्चुअल डिजिटल संपत्ति पर कर
वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में बिटकॉइन, ईथेरियम जैसे क्रिप्टो और अन्य डिजिटल संपत्तियां जैसे नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) इत्यादि शामिल होंगे। अब ऐसे एसेट से आय पर टैक्स लगेगा। बिटकॉइन जैसे किसी भी वर्चुअल एसेट के लेनदेन से हुई आमदनी पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इसके अलावा वर्चुअल एसेट ट्रांसफर के लिए किए गए भुगतान पर 1% टीडीएस भी काटा जाएगा जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। यही नहीं, गिफ्ट के तौर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट प्राप्त करने वाले को भी उस पर टैक्स चुकाना होगा।

5. पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम
पोस्ट ऑफिस, EPF, SCSS और सावधि जमा खातों के मामले में सरकार ने बचत खाते के इस्तेमाल के लिए मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक ब्याज खाते में क्रेडिट करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप पोस्ट ऑफिस, MIS, SCSS और FD फिक्स डिपोजिट से मिले ब्याज की राशि की नकद निकासी करते हैं, तो आप 1 अप्रैल 2022 के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे।

यह जानकारी बजाज कैपिटल के जॉइंट चेयरमैन और MD संजीव बजाज ने दी है।

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