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काम की बात: होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट के खत्म होने से न हों परेशान, 80C और 24(b) में अभी भी मिलेगा बड़ा फायदा

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नई दिल्ली9 मिनट पहले

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अब होम लोन लेने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EEA के तहत मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि 31 मार्च से सरकार ने होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट को खत्म कर दिया है।

दरअसल, सरकार ने साल 2019 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्‍शन 80EEA जोड़ा था। इसके तहत होम लोन लेने वाले ग्राहकों को किफायती मकान खरीदने पर अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट का प्रावधान था।

क्या था सेक्शन 80EEA?
बजट 2019 में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच लिए गए होम लोन की ब्याज के भुगतान पर सालाना 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का एलान किया गया था। इस छूट को बढ़ाकर अब मार्च 2022 तक कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने अपने बजट 2022 के प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस टैक्स ब्रेक को आगे नहीं बढ़ाया।

पुराने ग्राहकों को मिलता रहेगा फायदा
हालांकि अगर आपका होम लोन अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच मंजूर हुआ है तो आप इस डिडक्शन का दावा तब तक कर सकेगा जब तक कि होम लोन पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। ये अतिरिक्त छूट अब नए होन लोन पर नहीं मिलेगी।

अभी भी मिलेंगी कई टैक्स छूट
सेक्‍शन 80EEA के तहत मिलने वाली छूट खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि अब आपको होम लोल पर कोई छूट नहीं मिलेगी। सेक्‍शन 80EEA के आलावा भी होम लोन पर कई तरह की छूट मिलती थीं जो आगे भी मिलती रहेंगी।

80C के तहत बचा सकते हैं टैक्स
होम लोन लेते वक्त शुरुआत में मूलधन चुकाना पड़ता है। किसी भी वित्त वर्ष में सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा इस सेक्शन के तहत आप स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और दूसरे खर्च जो प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान किए गए हैं, उन पर टैक्स बैनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 80C के भीतर 1.5 लाख रुपए तक की सीमा का क्लेम कर सकते हैं। यह उसी साल में किया जा सकता है जिसमें आपके खर्च हुए हों।

सेक्शन 24(b) के तहत मिलती है 2 लाख तक की छूट
होम लोन पर ब्याज को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है-निर्माण पूरा होने के पहले का ब्याज और निर्माण पूरा होने के बाद की अवधि के बाद का ब्याज। निर्माण पूरा होने के बाद की अवधि में भुगतान किए गए ब्याज के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24b के तहत 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। यानी आपने किसी वित्त वर्ष में जो भी रकम होम लोन के ब्याज के रूप में भरी है उस रकम को आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से कम करा सकते हैं।

होम लोन के ब्याज पर मिलती है टैक्स छूट
सेक्शन 80EE मकान मालिक को होम लोन EMI के ब्याज पर 50 हजार रुपए (धारा 24) की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपको लोन 35 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, किसी व्यक्ति के पास लोन स्वीकृत होने के समय उसके नाम पर पंजीकृत कोई अन्य संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

ये बैंक कम ब्याज दर पर दे रहे लोन

बैंक ब्याज दर (%)
बैंक ऑफ बड़ौदा 6.50
कोटक महिंद्रा 6.55
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 6.66
SBI 6.70
ICICI 6.70
HDFC बैंक 6.70
एक्सिस 6.75
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.80
पंजाब नेशनल बैंक 6.80

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