ITR भरने के बाद इसे वेरिफाई करना भी जरूरी: रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर करना है ये काम, यहां जानें इसकी प्रोसेस
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नई दिल्ली6 घंटे पहले
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वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। ऐसे में अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो अब उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है। इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। ITR फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट नहीं, वेरिफिकेशन होता है। आप ऑनलाइन ही इसका वैरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रोसेस बता रहे हैं।
ये है इनकम टैक्स वैरिफिकेशन की प्रोसेस
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए पैन से आधार का लिंक होना जरूरी है।
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करें।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर ऊपर की तरफ e-file का ऑप्शन मिलेगा।
- यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाकर ई वेरिफाई रिटर्न को चुनना होगा।
- इसके बाद आपका जो भी रिटर्न फाइल हुआ होगा वो दिखने लगेगा।
- इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनें।
- ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा।
30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करना जरूरी
बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रॉसेस को अधूरा माना जाता है। वेरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को प्रॉसेस करता है। इसके अलावा ITR को अगर वेरिफाई नहीं कराया गया तो आपका रिफंड अटक जाएगा। पहले रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वेरिफिकेशन करना होता था, लेकिन अब इस समय को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका ITR फाइल नहीं माना जाएगा।
5 करोड़ 83 लोगों ने भरा रिटर्न
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5 करोड़ 83 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है। आयकर विभाग के अनुसार, लास्ट डेट यानी 31 जुलाई को 72.42 लाख रिटर्न फाइल किए गए।
अगर अब तक ITR फाइल कर पाएं हैं तो क्या करें?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को एक्सटेंड नहीं किया है। ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं नहीं किया है तो इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी।
अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की ऐनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
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