ITR फाइलिंग के नए नियम: अगर आपका TDS 25,000 रुपए से ज्यादा तो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य, नहीं तो होगी परेशानी
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- If Your TDS Is More Than Rs 25,000 Then It Is Mandatory To File Return, Otherwise There Will Be Trouble
नई दिल्ली28 मिनट पहले
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सरकार ने अब हर उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है जिसका फाइनेंशियल ईयर के दौरान टीडीएस/टीसीएस 25,000 रुपए या उससे ज्यादा है। सीनियर सिटिजन के मामले में टीडीएस/टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा होने पर ये नियम लागू होगा। इसके अलावा उन लोगों को भी ITR फाइल करना होगा जिनके सेविंग बैक अकाउंट में डिपॉजिट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है।
वैसे TDS/TCS के क्रेडिट का दावा करने के लिए ITR फाइलिंग करना पड़ता है, लेकिन विभाग की ओर से ITR फाइलिंग मैंडेटरी नहीं थी। सरकार इसके जरिए उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जो हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन आय कम होने के कारण रिटर्न दाखिल नहीं करते। सरकार के इस कदम से देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या बढ़ेगी और सिस्टम में भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी।’
60 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्स पर भी ITR भरना होगा
यदि आप बिजनेस चला रहे हैं और आपकी टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रेसिप्ट वित्तीय वर्ष के दौरान 60 लाख रुपए से ज्यादा है, तो भी आपको रिटर्न दाखिल करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बिजनेस में लॉस है या प्रॉफिट। इसके अलावा यदि आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशन में आपकी टोटल ग्रॉस रेसिप्ट पिछले वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। FY22 ITR फाइलिंग के लिए ये नियम लागू होंगे।
इनकम की सही जानकारी दें
हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देना चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है और आपको परेशानी हो सकती है। बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय जैसी जानकारियां भी देनी होती हैं। क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में आती हैं। ये भी ध्यान रखें कि ITR आखिरी समय में भरने की कोशिश न करें। समय रहते रिटर्न फाइल कर दें।
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