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टैक्स की बात: 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका, नहीं किया तो हो सकती है परेशानी

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  • Income Tax Return Filing Advantages; Penalty For Late Filing Of Income Tax Return (ITR)

एक घंटा पहले

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आज वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने 2020-21 के लिए ITR फाइल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। सीए अभय शर्मा आपको समय पर ITR फाइल करन के फायदे बता रहे हैं।

जुर्माने से बचाव
निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है।

नोटिस आने का डर नहीं रहेगा
समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।

नुकसान कैरी फॉरवर्ड
आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

देर से ITR फाइल करने के हैं कई नुकसान
ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं। इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी।

इसके अलावा देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
  2. उसके बाद अपना यूजर आईडी भरें और फिर Continue पर क्लिक करें, जिसके बाद अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
  3. लॉगिन करने के बाद के एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  4. जिसके बाद असेसमेंट ईयर 2021-22 को सिलेक्ट करें और फिर continue करें।
  5. इसके बाद आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन को चुनें।
  6. फिर आप ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें।
  7. अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
  8. इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें।
  9. अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें।
  10. फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
  11. इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।

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