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AGR मामले में एयरटेल को राहत: टेलीकॉम डिपार्टमेंट नहीं भुना सकेगा बैंक गारंटी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तीन हफ्ते की रोक

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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से वीडियोकॉन के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की तरफ से एयरटेल की बैंक गारंटी भुनाए जाने पर रोक लगा दी है। उसने एयरटेल को वीडियोकॉन का बकाया AGR चुकाने की DoT की मांग के खिलाफ TDSAT में जाने की भी इजाजत दी है।

वीडियोकॉन का बकाया AGR एयरटेल से वसूल करने की DoT की मांग पर रोक लगाने की अपील पर सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने की।

टेलीकॉम कंपनी की बैंक गारंटी भुनाने पर तीन हफ्ते की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि DoT अगले तीन हफ्ते तक के लिए टेलीकॉम कंपनी की बैंक गारंटी नहीं भुनाएगा। उसने 17 अगस्त को एयरटेल को एक डिमांड नोटिस भेजकर उससे वीडियोकॉन का बकाया AGR चुकाने के लिए कहा था। वीडियोकॉन ने 2016 में अपना टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एयरटेल के हाथों बेच दिया था।

DoT ने नोटिस भेजा, एक हफ्ते में बकाया नहीं मिला तो भुना लेगा बैंक गारंटी

अदालत में एयरटेल का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि DoT ने कंपनी को 17 अगस्त को नोटिस भेजा था। उसने कंपनी से वीडियोकॉन पर बकाया लगभग 1500 करोड़ रुपए की रकम एक हफ्ते में चुकाने के लिए कहा था। उसने यह भी कहा था कि अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वह उसकी बैंक गारंटी भुना लेगा।

‘स्पेक्ट्रम की बिक्री से पहले का बकाया AGR नहीं लिया जा सकता’

इसको लेकर दीवान ने कहा कि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग गाइडलाइन के मुताबिक, स्पेक्ट्रम की बिक्री से पहले टेलीकॉम कंपनी की देनदारी बेचने वाली की ही होगी, खरीदने वाली की नहीं। वीडियोकॉन का स्पेक्ट्रम की बिक्री से पहले का बकाया AGR एयरटेल से नहीं वसूल किया जा सकता।

एयरटेल ने कहा- AGR बकाया वीडियोकॉन का, वही चुकाएगी

दीवान ने कहा कि सितंबर 2020 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, स्पेक्ट्रम की बिक्री से पहले का टेलीकॉम कंपनी का बकाया बेचने वाली चुकाएगी, खरीदने वाली कंपनी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि DoT ने एयरटेल से मांगी जा रही रकम में वीडियोकॉन का बकाया जोड़कर SC के ऑर्डर का उल्लंघन किया है, जिसके मुताबिक AGR बकाया का दोबारा कैलकुलेशन या असेसमेंट नहीं हो सकता।

दूसरे वैकल्पिक मंच पर शिकायत ले जा सकती है एयरटेल: SC

हालांकि अदालत ने कहा कि वह आदेश में दखल नहीं देगी। इसके बजाय वह एयरटेल को शिकायत का निपटारा कराने के लिए उसे किसी दूसरे वैकल्पिक मंच पर ले जाने की इजाजत देगा। बेंच के एक सवाल के जवाब में दीवान ने कहा कि वह वैकल्पिक मंच टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल (TDSAT) हो सकता है।

वीडियोकॉन ने 4,428 करोड़ में स्पेक्ट्रम एयरटेल को बेचा था

एयरटेल ने बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात में वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के स्पेक्ट्रम खरीदे थे। वीडियोकॉन ने मार्च 2016 में 4,428 करोड़ रुपए की एक डील में अपना 30Mhz का समूचा स्पेक्ट्रम एयरटेल के हाथों बेच दिया था। इस पर DoT ने वीडियोकॉन का बकाया AGR एयरटेल को चुकाने के लिए कहा।

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