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- RBI ; Credit Card ; Debit Card ; Tokenization System Will Now Be Implemented From October 2022, Extended Time By 3 Months
नई दिल्ली9 घंटे पहले
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कार्ड पेमेंट के टोकेनाइजेशन सिस्टम को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब यह 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर से लागू होगा। सरकार पहले भी इसे लागू करने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है।
क्या है ‘टोकेनाइजेशन’ सिस्टम?
इसके लागू होने के बाद आपको अपने कार्ड की डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। अभी ऐसा नहीं है, अभी अगर आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं या कैब बुक करते हैं तो आपको कार्ड की डिटेल देनी होती है और यहां ग्राहक के कार्ड की पूरी डिटेल्स सेव हो जाती है। जहां फ्रॉड होने का खतरा बना रहता है। टोकेनाइजेशन सिस्टम से ऐसा नहीं होगा।
आसान भाषा में इसे समझें तो टोकन में आपको अपनी कार्ड डिटेल्स को डालने की जरूरत नहीं होती है, इसकी जगह पर एक यूनीक ऑल्टरनेट नंबर होता है जिसे ‘टोकन’ कहते हैं, जो आपके कार्ड से लिंक होता है। जिसके इस्तेमाल से आपकी कार्ड डिटेल्स सुरक्षित रहती है। मतलब जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट, जैसे- अमेजन या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग के बाद पेमेंट करेंगे तो आपको अपना 16 अंकों का कार्ड नंबर नहीं डालना होगा, उसकी जगह पर टोकन नंबर डालना होगा।
डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड पर लागू होगा नियम
डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्डधारकों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हर बार अपने कार्ड के 16 अंकों के नंबर को दर्ज करने की जरूरत हो सकती है। फिलहाल ऐसा नियम है कि आपने एक बार पेमेंट कर दिया, तो दूसरी बार आपको केवल कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यू (CVV) और वन टाइम पासवर्ड (OTP) ही देना होता है। इसके बाद आपका पेमेंट हो जाता है।
इससे आपका डेटा रहेगा सुरक्षित
कई शॉपिंग वेबसाइट और ऐप आपसे कार्ड डेटा स्टोर करने को कहते हैं। इससे खरीदारी में सुविधा होती है, लेकिन यह वेबसाइट या ऐप हैक हो जाए तो आपका आपका पैसा चोरी हो सकता है। अगर आपके डेटा की जगह एक टोकन नंबर दिया जाए तो खरीदारी तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन डेटा चोरी का खतरा खत्म हो जाएगा।
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