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व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी: कबाड़ में बेचकर नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में अनिवार्य छूट, राज्य सरकारें तय करेंगी डिस्काउंट का पर्सेंटेज

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नई दिल्ली10 घंटे पहले

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व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचकर नई खरीदने पर आपको रोड टैक्स पर राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से डिस्काउंट मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मंगलवार को कहा कि यह डिस्काउंट कमर्शियल व्हीकल पर 1 से 15% तक, जबकि पैसेंजर गाड़ियों पर 1 से 25% तक हो सकता है। हालांकि, यह फैसला राज्य सरकारें ही करेंगी कि पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचकर खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट दिया जाएगा।

रोड टैक्स में डिस्काउंट के लिए रूल में बदलाव

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि लोगों को पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां हटाने को राजी करने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल ऐक्ट में बदलाव किया जा रहा है। ज्वॉइंट सेक्रेटरी अमित वरदान के मुताबिक, ‘रोड टैक्स में डिस्काउंट के लिए रूल में बदलाव किए जा रहे हैं। यह एडवाइजरी नहीं होगी। कराधान के सिद्धांत पर फैसले लेने का अधिकार केंद्र को है। इसलिए कानूनी दायरे में रहकर यह काम किया जा रहा है।’

नई गाड़ियों की बिक्री 30% तक उछलेगी

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू करने में सभी राज्यों से सहयोग मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकारों को स्क्रैपेज पॉलिसी अपनाने से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी, क्योंकि नई गाड़ियों की बिक्री में 25 से 30% तक का उछाल आएगा। इससे राज्यों और केंद्र सरकार, दोनों को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, ज्यादा रोजगार पैदा होंगे और गाड़यों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।’

रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी

सरकार ने पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचकर नई गाड़ी खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट देने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रोड टैक्स में डिस्काउंट, जीरो रजिस्ट्रेशन फीस और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की तरफ से कीमत में पांच पर्सेंट तक की छूट तभी मिलेगी, जब स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा। लोग ऐसे सर्टिफिकेट दूसरों को बेच भी सकेंगे।

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