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- PAN ; Aadhaar ; PAN Or Aadhaar Information Will Have To Be Given On Cash Transactions Above Rs 20 Lakh, New Rules Will Be Applicable From May 26
नई दिल्ली2 घंटे पहले
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बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई है। हालांकि ये नए नियम 26 मई से लागू होंगे।
इन ट्रांजैक्शन में पैन या आधार की डिटेल्स देना जरूरी
- एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए जमा करने पर।
- एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपए की नगद निकासी पर।
- बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर।
करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी
अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा।
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