बालिग पहलवानों की याचिका पर सुनवाई आज: बृजभूषण और तोमर को दो दिन की मिली थी जमानत; दिल्ली पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
पानीपत3 मिनट पहले
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18 जुलाई मंगलवार को कोर्ट में पेशी के लिए जाते भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। (फाइल)
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज 6 बालिग पहलवानों के आरोपों की दाखिल याचिका पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। 18 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई तय की थी। सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकीलों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के चार्जशीट दायर की है। इन केसों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है।
दिल्ली पुलिस से पूछा- जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं?। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा-हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इस पर कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरुवार यानी 20 जुलाई को दोपहर साढ़े 12 बजे रेगुलर जमानत पर सुनवाई होगी। बृजभूषण कोर्ट के सम्मन के बाद यहां पेश हुए थे।
बृजभूषण को जमानत की राहत उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जो लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
बृजभूषण को अंतरिम जमानत की 5 वजहें मानी जा रहीं
1. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा- गिरफ्तारी की जरूरत नहीं
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश चार्जशीट में कहा कि बृजभूषण की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। बृजभूषण ने पुलिस के निर्देशों का पालन किया और जांच में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया कि 7 साल कैद तक की सजा के मामले में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।
2. सिर्फ 18 गवाहों ने आरोपों का समर्थन किया
दिल्ली पुलिस ने 108 लोगों की गवाही दर्ज की। इनमें से केवल 15 गवाहों ने पहलवानों के आरोपों का समर्थन किया। WFI स्टाफ-ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस स्टाफ और ऑफिस बॉय ने पहलवानों के बयानों की पुष्टि नहीं की। 93 गवाहों ने पहलवानों के आरोपों की पुष्टि नहीं की।
3.फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि फॉरेंसिक लैब में जमा किए गए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में दायर किए जाएगा।
4. कॉल डेटा रिकॉर्ड में आपत्तिजनक नहीं मिला
पुलिस को कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच करने पर अब तक कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। पुलिस के बार-बार मांगे जाने के बावजूद पहलवानों द्वारा ‘धमकी भरी कॉल’ से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया गया। हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट आने की बात भी कही जा रही है।
5. बृजभूषण ने कहा- कभी पहलवानों से अकेले नहीं मिला
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बृजभूषण ने बयान दिया कि वह कभी पहलवानों से अकेले में नहीं मिले। सूत्रों के मुताबिक केवल दो फोटो ऐसी हैं, जिसमें बृजभूषण महिला पहलवानों की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। इसके अलावा कोई और पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। बृजभूषण ने इस मामले में कहा कि अगर ऐसा होता तो वे हर फोटो में पहलवानों के साथ खड़े होते लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कुछ फोटो भी दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराई गई हैं।
बृजभूषण के वकीलों ने मीडिया ट्रायल का विरोध किया
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकीलों ने मीडिया ट्रायल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें आज ही चार्जशीट मिल रही है। हम इसे लीक नहीं करेंगे, दूसरे भी न करें। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इन कैमरा प्रोसिडिंग के लिए हाईकोर्ट में अप्रोच करें। दिल्ली पुलिस ने जरूर जमानत का विरोध करते हुए गवाहों को प्रभावित करने की बात कही।
बालिग पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश की। जिसमें बृजभूषण पर IPC की धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।
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