बच्चों की सुरक्षा के नए नियम तैयार: टू-व्हीलर पर बच्चे को हार्नेस बेल्ट पहनना अनिवार्य, जानिए ये क्या होता है? जुर्माना कितना लगेगा?
- Hindi News
- Tech auto
- Helmet And Safety Harness For Child On Bikes, Speed Of Up To 40 Kmph: Check New Road Safety Rules
नई दिल्लीएक घंटा पहले
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टू-व्हीलर चालकों के लिए नए ट्रैफिक नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को टू-व्हीलर पर ले जाने के लिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। चालकों को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। साथ ही टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम को जानिए
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (1988 क 59) की धारा 137 के खंड (कक) की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल मोटर एक्ट नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं। नए नियमों का संक्षिप्त नाम क्रेंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है। केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उपनियम (6) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएंगे
केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के पश्चात मोटरसाइकिल चालक को 9 महीने से 4 साल के बच्चे को सीट के पीछे ले जाते समय सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करना होगा।
क्या है सेफ्टी हार्नेस बेल्ट?
सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एडजेस्टेबल बेल्ट होता है। इस बेल्ट को बच्चा पहनता है, लेकिन इसका हिस्सा टू-व्हीलर राइडर से जुड़ा रहता है। जैसे बच्चा इस बेल्ट किसी स्कूल बैक की तरह पहन लेता है। फिर इसका एक हिस्सा राइडर के कमर या पेट से लॉक हो जाता है। यानी बच्चा पूरी तरह से राइडर से जुड़ा रहता है। इसका बड़ा फायदा है कि बच्चा बाइक या स्कूटर से गिरेगा नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 क 11) के अधीन तैयार किए जाने वाले हार्नेस सेफ्टी बेल्ट के स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे होने चाहिए।
- लाइट केयरिंग, एडजेस्टेबल, वाटरप्रूफ और डुरेबल हो
- भारी नायलॉन, पर्याप्त कुशनिंग युक्त फोम वाली मल्टीफिलामेंट सामग्री से बना हो
- 30 किलो तक वजन उठाने की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया हो
क्रैश या साइकिल हेलमेट पहनना भी जरूरी
टू-व्हीलर पर ट्रैवलिंग के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए गाड़ी चलाने वाले को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है। नए नियम में ट्रैवलिंग के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनना जरूरी होगा। हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।
उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना
नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है।
40KM से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पीड
नया नियम टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय गाड़ी की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा न हो। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें वाहन चलाने वालों को बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था। ये नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा।
For all the latest Business News Click Here
For the latest news and updates, follow us on Google News.