फायदे की बात: PF अकाउंट पर ज्यादा ब्याज और 6 लाख के मुक्त इंश्योरेंस सहित मिलते हैं ये 6 फायदे
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नई दिल्ली41 मिनट पहले
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PF अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। अब आपको PF अकाउंट में जमा राशि पर 8.5% की बजाए 8.10% की दर से ब्याज मिलेगा। EPF या PF के लिए कर्मचारी की सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे कटते हैं। ताकि रिटायरमेंट के बाद यह पैसा उनके काम आ सके। हालांकि PF खाताधारकों को इसके अलावा भी कई फायदे मिलते हैं। इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आज हम आपको ऐसे ही फायदों के बारे में बता रहे हैं।
मिलता है ज्यादा ब्याज
EPFO ने भले ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PF अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की हो, लेकिन इसके बाद भी इसमें मिलने वाले ब्याज कह दर अन्य सरकारी योजनाओं जैसे PPF और FD से ज्यादा है। ऐसे में इसमें आपका जो भी पैसा जमा होगा उस पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा।
6 लाख का फ्री इंश्योरेंस
PF खाता खुलते ही आपको बाई डिफॉल्ट बीमा भी मिल जाता है। एंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत आपके पीएफ खाते पर 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। EDLI प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में बीमाधारक के नामित लाभार्थी को एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह बेनीफिट कंपनी और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है।
टैक्स की होती है बचत
PF टैक्स बचाने के लिए सबसे सामान्य और बेहतर ऑप्शंस में से एक है। नए टैक्स सिस्टम में इसमें कोई बेनीफिट नहीं मिलता। मगर पुराने टैक्स सिस्टम में सैलेरी के 12% योगदान तक पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। इस बचत पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट दी जाती है।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा
EPFO एक्ट के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% PF अकाउंट में जाता है। तो वहीं, कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बांकी 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है।
बीच में पैसा निकालने की सुविधा
सरकार ने महामारी और बेरोजगारी के मद्देनजर रिटायरमेंट से पहले कुछ पैसा निकालने की सुविधा दे रखी है। मतलब आप किसी जरूरत के समय अपने PF फंड में से पैसा निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोन से बचेंगे। कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि पूरी न होने पर 10% टीडीएस और टैक्स कटता है।
बंद पड़े खाते पर भी मिलता है ब्याज
PF खाताधारकों को निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है। यानी अगर आपका PF खाता 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। यह बदलाव 2016 में ईपीएफओ की ओर से किया गया है। इससे पहले 3 साल तक निष्क्रिय रहने पर PF के पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था।
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