- Hindi News
- Business
- PPF ; PPF Account ; By Opening A PPF Account In The Name Of The Child, You Can Prepare A Big Fund For His Studies, Know The Rules Related To It Here
नई दिल्ली14 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) हमारे देश में एक लोकप्रिय स्कीम है। इस स्कीम के तहत फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसकी पढ़ाई या शादी के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ खास नियम हैं। हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं।
एक व्यक्ति एक ही बच्चे के नाम पर खोल सकता है PPF अकाउंट
एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि व्यक्ति अपने PPF अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य PPF खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अभिभावक एक ही बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकता है।
नियमों के मुताबिक, अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। मां-पिता दोनों एक ही बच्चे के नाम पर माइनर PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते।
कितना पैसा कर सकते हैं जमा?
नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिट लिमिट लागू है। लेकिन अगर मां-पिता का खुद का PPF अकाउंट भी है तो उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के PPF अकाउंट दोनों को मिलाकर अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगी।
बच्चे के 18 साल का होने पर बच्चा हैंडल कर सकता है अपना अकाउंट
नाबालिग बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए ऐप्लीकेशन देनी होगी। इसके बाद बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। विशेष मामलों में अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद इसे बंद कराया जा सकता है। जैसे कि बच्चे की उच्च शिक्षा या किसी बीमारी के इलाज आदि के लिए पैसों की जरूरत होने पर।
15 साल का रहता है मैच्योरिटी पीरियड
PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इस पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ
पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। PPF इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दर हर तीन महीने में बदलती रहती है। पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है।
पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट
एक PPF खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक PPF अकाउंट खोला नहीं जा सकता है।
आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड
इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1 हजार रुपए निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 3 लाख 18 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं अगर 2 हजार रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 6 लाख 37 हजार रुपए मिलेंगे। यहां जानें इसमें निवेश करने पर आपको कितना फायदा होगा।
हर महीने कितना निवेश करने पर कितना पैसा मिलेगा
निवेश (हर महीने रु. में) | 15 साल बाद कितने रु. मिलेंगे |
1 हजार | 3.20 लाख |
2 हजार | 6.39 लाख |
3 हजार | 9.59 लाख |
5 हजार | 15.99 लाख |
नोट: ये टेबल एक मोटे अनुमान के हिसाब से दी गई है क्योंकि PPF पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा हर 3 महीने में होती है। इसके अलावा यहां जो टेबल बताई गई है उसमें ब्याज की गणना सालाना हिसाब से की गई है।
For all the latest Business News Click Here
For the latest news and updates, follow us on Google News.