मुंबई3 घंटे पहले
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सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स (RIAs) डिजिटल गोल्ड सहित अन्य अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट में डील नहीं कर सकेंगे। SEBI ने गुरुवार को अपने स्टेटमेंट में ये बात स्पष्ट की। इससे पहले भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों ने सभी SEBI-रजिस्टर्ड संस्थाओं को अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री बंद करने के लिए कहा था।
SEBI के स्पष्टीकरण से डिजिटल गोल्ड के साथ-साथ वो RIAs भी प्रभावित होंगे जो अपने फिनटेक प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल स्टॉक या क्रिप्टोकरेंसी जैसे अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। SEBI ने कहा कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट की डील करते पाया गया तो उसके खिलाफ SEBI एक्ट, 1992 के तहत एक्शन लिया जा सकता है।
पार्टनर कंपनियों के पास किया जाता है गोल्ड स्टोर
कई फिनटेक कंपनियां डिजिटल गोल्ड को प्रोडक्ट की तरह ऑफर करती है। इसमें वो कंपनियां भी शामिल है जो SEBI के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में रजिस्टर्ड है। ग्राहक इन फिनटेक ऐप के माध्यम से 1 रुपए का भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इस गोल्ड को फिनटेक की पार्टनर कंपनियों के पास स्टोर किया जाता है। इन प्लेटफार्म्स ने ऑगमोंट गोल्ड, एमएमटीसी-पीएएमपी इंडिया और डिजिटल गोल्ड इंडिया जैसी गोल्ड फर्मों के साथ करार किया है।
कुछ प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट को सीधे ऑफर नहीं करते
कुछ मामलों में ये फिनटेक प्लेटफॉर्म ग्राहक को अपना प्रोडक्ट सीधे ऑफर नहीं करते हैं। वो ग्राहक को अपने एसोसिएटेड कंपनियों को रेफर कर कर देते हैं। 10 सितंबर 2021 को जारी एक ब्लॉग पोस्ट में, SEBI के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में रजिस्टर्ड पेटीएम मनी ने स्पष्ट किया था कि डिजिटल गोल्ड केवल उसके पैरेंट ऐप पेटीएम पर उपलब्ध होगा, न कि पेटीएम मनी पर।
ब्लॉग पोस्ट में कहा गया था, ‘डिजिटल गोल्ड पेटीएम की ओर से पेश किया गया एक उत्पाद है और पेटीएम स्टॉक ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। इस वजह से, हमारी सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पेटीएम ऐप पर अपने डिजिटल गोल्ड को खरीदना/बेचना या ट्रैक करना जारी रख सकते हैं।’
डिजिटल गोल्ड बिक्री बंद करने के लिए सर्कुलर
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज्स ने स्टॉक ब्रोकर्स और वेल्थ मैनेजर्स सहित सभी SEBI-रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को 10 सितंबर तक अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री को बंद करने के लिए कहा था। यह सर्कुलर अगस्त में तब जारी किया गया था जब सेबी ने डिजिटल गोल्ड बेचने वाले ब्रोकरेज पर चिंता जताई थी।
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