टैक्स की बात: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 अगस्त तक 23.99 लाख करदाताओं को जारी किया टैक्स रिफंड, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस
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- Income Tax Department Has Issued Tax Refund To 23.99 Lakh Taxpayers Till August 30, You Can Check Your Refund Status Online
नई दिल्ली2 घंटे पहले
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 30 अगस्त 2021 तक 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। इसमें से 16.37 हजार करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में 22.62 लाख करदाताओं को दिया है। वहीं 1.37 लाख करदाताओं को 51.03 हजार करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया है।
इस तरह चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटस
- करदाता tin.tin.nsdl.com पर जा सकते हैं।
- रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहां दो जानकारी भरने की जरूरत है – पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरिए।
- अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
- इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।
टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR भरना जरूरी
आपको अगर टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए ITR दाखिल करना जरूरी होता है। आप जब ITR दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका एसेसमेंट करता है। आपका अगर रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
क्या होता है रिफंड?
कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है।
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