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कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं: अमेरिकी कोर्ट से भारत सरकार की अपील, $1.2 अरब का केयर्न का दावा खारिज करे

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15 मिनट पहले

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भारत सरकार ने एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी के 1.2 अरब डॉलर के दावे को खारिज कर दे। केयर्न एनर्जी ने एक विदेशी मध्यस्थता अदालत के जरिए भारत सरकार से टैक्स की इतनी रकम वापस लेने का आदेश हासिल किया है। भारत सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि उसे अमेरिकी कानूनों के तहत सॉवरेन इम्युनिटी हासिल है।

केयर्न ने इस साल मई में अमेरिकी फेडरल कोर्ट से एयर इंडिया पर यह दबाव बनाने की अपील की थी, वह दिसंबर में हासिल 1.26 अरब डॉलर का अवॉर्ड उसे चुका दे। सरकार ने 13 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि केयर्न और इंडियन टैक्स अथॉरिटी के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

गौरतलब है कि हफ्ते भर पहले ही सरकार ने रेट्रो टैक्स रूल को खारिज करने वाले विधेयक को लोकसभा में पास कराया था। इस रूल के मुताबिक विदेश में मालिकाना हक बदलने पर देसी एसेट के ट्रांसफर के 50 साल पुराने मामले में भी कैपिटल गेंस टैक्स वसूल जा सकता था। भारत सरकार ने इस टैक्स रूल से 17 कंपनियों से 1.10 लाख करोड़ रुपए की रकम वसूल की थी जिसमें केयर्न से ली गई 10,247 करोड़ रुपए की रकम भी शामिल थी।

अधिकारियों ने बताया कि टैक्स डिमांड वापस लेने से जुड़े रूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक सूत्र ने कहा, ‘रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग छोड़ने की एक शर्त यह है कि संबंधित पार्टिंयां सरकार/टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ किए गए मुकदमे वापस लेंगी। इसलिए जब तक प्रक्रिया चल रही है तब तक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उन कानूनी मामलों में अपना पक्ष रखे, जिसमें समय सीमा तय हो।’

केयर्न ने भारत सरकार की तरफ हुई कर की मांग को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने भारत सरकार के टैक्स वसूली के ऑर्डर को पलट दिया था और उसे पूरी रकम लौटाने के लिए कहा था। सरकार ने शुरुआत में 1.2 अरब डॉलर की रकम लौटाने से मना कर दिया तो केयर्न ने विदेश में भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करके अपना अवॉर्ड लेने के लिए कानूनी कदम उठाए।

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