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काम की बात: 30 जून तक कर लें आधार-पैन लिंक नहीं तो 1000 रुपए की फीस चुकानी होगी, यहां जानें पूरी प्रोसेस

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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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अगर आपने अब तक अपने पैन (PAN) को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द करा लें। 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करने पर 500 रुपए फीस लगेगी, उसके बाद 1,000 रुपए देने होंगे। आप आसानी से खुद ही इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए आधार कार्ड को पैन से लिंक करा सकते हैं। यहां हम आपको आधार-पैन लिंकिंग की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं।

आधार-पैन लिंकिंग प्रोसेस

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें।
  • पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।
  • अगर पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो आपको पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा।
  • यहां आपको CHALLAN NO./ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
  • अब जो पेज खुलेगा उसमें टैक्स एप्लीकेबल (0021) Income Tax (Other than Companies) को चुने।
  • टाइप ऑफ पेमेंट में (500) Other Receipts को चुनना होगा।
  • मोड ऑफ पेमेंट में दो ऑप्शन मिलेंगे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड।
  • अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।
  • परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • असेसमेंट इयर में 2023-2024 का चयन करें।
  • ऐड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी ऐड्रेस डाले।
  • अब कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
  • प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर आपकी दर्ज जानकारी दिखेगी।
  • जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक करें सब्मिट टू द बैंक पर क्लिक करें।
  • अगर आपकी ओर से दर्ज डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो एडिट पर क्लिक करना होगा।
  • आपने नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जो भी ऑप्शन चुना होगा उसके अनुसार कार्ड डिटेल्स या नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • यहां अदर्स (Others) में 500 या 1000 रुपए भरें। 30 जून तक 500 रुपए लगेंगे उसके बाद 1000 रुपए की फीस देनी होगी।
  • ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी। इस डाउनलोड पर अपने पास रख लें।
  • इस पेमेंट को अपडेट होने में 4-5 दिन का समय लगेगा।
  • 4-5 दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
  • पैन नंबर और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
  • अगर आपक पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कंटीन्यू का ऑप्शन आएगा।
  • कंटीन्यू पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • आई एग्री पर टिक कर आगे प्रोसीड करें। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें। अब एक पॉपअप विंडो ओपन होगी।
  • पॉप अप में लिखा होगा आधार पैन लिंकिंग की आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है।
  • वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। इसका स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

ये प्रोसेस देखने में भले ही लंबी लग रही हो लेकिन इसे पूरा करने में आपको 4-5 मिनट से भी कम का समय लगेगा।

नोट: नीचे दी गई कैटेगरी में आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है
(i) NRI
(ii) भारत का नागरिक नहीं
(iii) जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो
(iv) अगर असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर के निवासी हो

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