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काम की बात: टैक्स बचत के लिए अब 2 महीने से भी कम का समय, 80सी के तहत 1.50 लाख तक के निवेश पर बचा सकते हैं टैक्स

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नई दिल्ली13 घंटे पहले

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काम की बात: टैक्स बचत के लिए अब 2 महीने से भी कम का समय, 80सी के तहत 1.50 लाख तक के निवेश पर बचा सकते हैं टैक्स

वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में दो महीने से कम समय बचा है। यदि अब तक आपने अधिकतम टैक्स बचाने के सारे तरीके नहीं अपनाए हैं तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द ये काम निपटा लें। समय ज्यादा हो तो सभी विकल्प खंगालने की गुंजाइश बढ़ जाती है। एनआरपी कैपिटल्स के संस्थापक ऋषभ पारख वो तरीके बतर रहे हैं जिनसे आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपए पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं।

1. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी निवेश स्कीम माना जाता है। इसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस पर अभी सालाना 7.10 फीसदी ब्याज मिलता है।

2. नेशनल पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सरकार की तरफ से चलाई गई रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। धारा 80सी के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपए का निवेश किया जा सकता है।

3. सुकन्या समृद्धि योजना
यदि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर सकते हैं। सालाना ब्याज दर 7.6% है। इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।

4. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस सेविंग स्कीम में बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए निवेश किया जा सकता है। इस पर सालाना 7.4% ब्याज मिलता है। इसमें किए गए निवेश पर धारा 80सी के तहत टैक्ट में छूट मिलती है।

5. इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (यूलिप्स) और पारंपरिक बीमा योजनाओं के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि यूलिप प्रीमियम की राशि 2.5 लाख से ऊपर जाने पर टैक्स छूट नहीं मिलती है।

6. टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट
टैक्स सेविंग एफडी के जरिए टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन यह बहुत अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें सालाना 5% से कम रिटर्न मिलेगा और 5 साल का लॉक-इन पीरियड भी है।

7. इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम
ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है। इसमें निवेश पर 80सी के तहत 1.5 लाख तक छूट मिलती है। सालाना 1 लाख तक रिटर्न टैक्स-फ्री है और लॉक-इन पीरियड भी सबसे कम 3 साल है।

कुछ अन्य विकल्प: ट्यूशन फी, घर के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट।

80सी के अलावा ये टैक्स लाभ
हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80जी के तहत दान और धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपए है और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।

इसका मतलब है कि आप जितना ब्याज चुकाएंगे उसकी पूरी छूट मिलेगी। हाउसिंग रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट की गणना इस आधार पर की जाती है कि आप मेट्रो शहर में (50%) रहते हैं या गैर-मेट्रो सिटी (40%) में। किसी भी सूरत में छूट HRA से ज्यादा नहीं मिलेगी।

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