काम की बात: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद वैरिफिकेशन कितना जरूरी, जानिए कैसे कर सकते हैं वैरिफाई
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नई दिल्लीएक घंटा पहले
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद उसका वैरिफिकेशन भी जरूरी होता है, इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। ITR फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट नहीं, वैरिफिकेशन होता है। आप ऑनलाइन ही इसका वैरिफिकेशन कर सकते हैं। CA अभय शर्मा आपको ऑनलाइन वैरिफिकेशन के 5 तरीके बता रहे हैं।
नेटबैंकिंग के जरिए
- नेटबैंकिंग के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न को वैरिफाई किया जा सकता है।
- इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
- उसमें आपको टैक्स टैब में ई-वैरिफाई का विकल्प मिलेगा।
- इसके बाद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड (EVC) जेनरेट किया जा सकेगा।
- इस पर क्लिक करते ही आपके ईमेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आएगा।
- यह कोड 72 घंटे तक वैध रहता है। आप आयकर रिटर्न वैरिफाई करने के लिए माय अकाउंट टैब में जाएं और EVC डालें।
- इसे सबमिट करते ही आपका ITR वैरिफाई हो जाएगा।
आधार OTP के जरिए
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वैरिफाई करने के लिए पैन से आधार का लिंक होना जरूरी है।
- अब OTP का इस्तेमाल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद ई-वैरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वैरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनें। ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जिसके जरिए आप वैरिफिकेशन कर सकते हैं।
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ITR वैरिफाई हो जाएगा।
डीमैट अकाउंट के जरिए
- शेयर की ट्रेडिंग करने वाले डीमैट अकाउंट के जरिए ITR वैरिफाई कर सकते हैं।
- ITR वैरिफाई करने से पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट वैलिडेट (सत्यापित) करना होगा।
- आपका डीमैट अकाउंट जिस डिपॉजिटरी (एनएसडीएल या सीडीएसएल) के पास है वहां लॉग इन कर आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि डालें। फिर यहां वैलिडेशन करें।
- इस प्रक्रिया में आमतौर पर एक-दो घंटे लगते हैं। अगर प्रोसेस में कोई गलती हुई तो आपको ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
बैंक अकाउंट के जरिए
- बैंक अकाउंट के जरिए रिटर्न ई-वैरिफाई करने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर प्रीवैलिडेट होना चाहिए।
- बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन से लिंक करना होगा।
- वैलिडेशन के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई-वैरिफाई लिंक पर क्लिक करें।
- लॉगइन करने के बाद बैंक अकाउंट से रिटर्न वैरिफाई का ऑप्शन चुनें और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करके OTP जेनरेट करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक EVC भेजा जाएगा।
- इस EVC को सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न वैरिफाई हो जाएगा।
बैंक ATM के जरिए
- इसके लिए आपको अपने बैंक के ATM पर जाना होगा।
- जब आप ATM कार्ड डालने के बाद पिन डालेंगे तो आपको पिन फॉर ई-फाइलिंग का एक ऑप्शन दिखेगा।
- इस पर क्लिक करने के बाद एक कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यह कोड 72 घंटे तक वैलिड होता है।
- इसके बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर, वहां माय अकाउंट पर क्लिक करिए और ई-वैरिफाई ऑप्शन पर क्लिक कर इस कोड को डालिए। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका ITR वैरिफाई हो जाएगा।
वैरिफिकेशन है जरूरी
बिना वैरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रोसेस को अधूरा माना जाता है। वैरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को प्रोसेस करता है। इसके अलावा ITR को अगर वैरिफाई नहीं कराया गया तो आपका रिफंड अटक जाएगा। रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वैरिफिकेशन नहीं होता तो आपका ITR फाइल नहीं माना जाएगा।
30 सितंबर तक भरना है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न
वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
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