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कई बार नहीं हो सकता बदलाव: आधार कार्ड में नाम और जन्मतारीख कितनी बार बदल सकते हैं? जानिए यहां पर

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मुंबई12 मिनट पहले

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अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप बार-बार आधार कार्ड में अपना नाम और जन्मदिन की तारीख बदल सकते हैं तो यह गलत है। आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कुछ ही बार होता है। उसके बाद आप उसे नहीं बदल सकते हैं।

मोबाइल फोन को जरूर अपडेट करें

हालांकि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो फिर पहले तो आपको इसे अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड सेंटर पर जाना होगा। अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो फिर आप कुछ बदलाव ऑन लाइन कर सकते हैं। इस समय आधार किसी भी सेवा के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आपको आधार कार्ड में सभी जानकारियां अपडेट रखनी चाहिए।

2019 में हुआ था बदलाव

साल 2019 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (uidai) ने नाम, जन्मतिथि और जेंडर (लिंग) के बदलाव पर एक सीमा लगा दिया। इसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज भी देना होता है। जैसे बायोमैट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपए देना होगा जबकि डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपए और आधार को कलर में डाउनलोड करने के लिए 30 रुपए का चार्ज देना होगा।

नाम केवल दो बार अपडेट कर सकते हैं

आधार में आप अपना नाम केवल दो बार अपडेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जहां तक जन्मदिन की बात है तो आप इसकी तारीख एक बार ही बदल सकते हैं। इसके बाद अधिकतम बदलाव जन्मतिथि में आप 3 साल का कर सकते हैं। यानी आपकी जो जन्मतारीख है उसके तीन साल आगे या तीन साल पीछे की तारीख को आप कर सकते हैं। यह तारीख आपके आधार के एनरॉलमेंट के आधार पर तय होगी।

एनरॉलमेंट का ही कागज सही माना जाएगा

इसी तरह कोई भी व्यक्ति एनरॉलमेंट के समय जो जन्मतारीख का कागजात दिया होगा, उसी को रिकॉर्ड भी माना जाएगा। अगर एनरॉलमेंट के समय आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो फिर आपने जो कहा होगा, उसे ही रिकॉर्ड में लाया जाएगा। भविष्य में यदि आप जन्मदिन की तारीख बदलना चाहते हैं तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट देना होगा। यह एक ही बार बदला या अपडेट किया जाएगा।

लिंग में भी कर सकते हैं बदलाव

अगर आप अपने लिंग यानी जेंडर में कोई बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए भी एक बार की सुविधा है। आप एक बार इसे बदल सकते हैँ। अगर आप नाम, जन्मतिथि और जेंडर को कई बार बदलना चाहते हैं तो यह संभव है। लेकिन यह तब संभव होगा जब कोई अपवादस्वरूप स्थिति होगी। आपको इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में ही फिर जाना होगा।

आधार के क्षेत्रीय कार्यालय से करें संपर्क

ऐसी स्थिति में पहले आपको आधार के क्षेत्रीय कार्यालय या फिर [email protected]. को ईमेल करना होगा। फिर आपको इसका कारण बताना होगा कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद इससे संबंधित डिटेल्स और उसका प्रूफ देना होगा। आधार का क्षेत्रीय कार्यालय इसका ड्यू डिलिजेंस करेगा। अगर उसे लगा कि आपकी अपील सही है तो फिर क्षेत्रीय कार्यालय इसके लिए मंजूरी देगा। अगर आपकी अपील सही नहीं लगी तो फिर मंजूरी नहीं मिलेगी।

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