एअर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना: वैलिड टिकट होने के बावजूद सफर करने से रोका, अब ऐसा करने पर पैसेंजर को 20 हजार रुपए तक देने होंगे
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नई दिल्ली30 मिनट पहले
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एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एअर इंडिया (Air India) पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी।
जुर्माना लगाने के पीछे की वजह वैलिड टिकट रखने वाले पैसेंजर्स को बोर्डिंग से इनकार किया जाना है। पैसेंजर्स के पास वैलिड बोर्डिंग पास होने के बाद भी मुआवजा नहीं देने के लिए जुर्माना लगाया गया था। एअर इंडिया ने पैसेंजर्स के वैलिड टिकट होने और समय पर बोर्डिंग के लिए मौजूद रहने के बावजूद बोर्डिंग के लिए मना किया गया था। जिसके बाद DGCA ने यह फैसला लिया है।
इसी के साथ आज DGCA ने एयरलाइंस के लिए नई कंडीशन भी जारी की है। इसके मुताबिक अगर किसी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट है, इसके बावजूद उसे सफर करने के लिए रोका जाता है तो इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों को दूसरी फ्लाइट अरेंज करनी पड़ेगी या फिर उन्हें पैसेंजर को हर्जाना देना होगा।
अब पैसेंजर को 20 हजार रुपए तक का मुआवजा देना होगा
DGCA के मुताबिक एयरलाइंस यदि वैलिड टिकट वाले पैसेंजर को 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट इंतजाम कर देगी तो कोई जुर्माना नहीं होगा। वहीं 24 घंटे में उनके सफर करने की व्यवस्था नहीं करने पर पैसेंजर को 20,000 तक का मुआवजा देना होगा। हालांकि यदि 24 घंटे के अंदर एयरलाइंस पैसेंजर किसी दूसरी फ्लाइट में अरेंजमेंट करा देती हैं, तो यह मुआवजा 10,000 हजार रुपए का ही होगा।
DGCA ने एअर इंडिया को समस्या ठीक करने की दी सलाह
इस मामले को लेकर DGCA ने कहा कि बात सामने आने के बाद जांच-पड़ताल की गई। आगे इस तरह की घटनाएं सामने न आए इसलिए DGCA ने एयरलाइन को समस्या को ठीक करने के लिए तुरंत सिस्टम लगाने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करने पर DGCA आगे की कार्रवाई करेगा।
एअर इंडिया से पहले विस्तारा पर लगा था जुर्माना
एअर इंडिया से पहले दो जून जून को विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी पर सेफ्टी के नियम को तोड़ने का आरोप लगा था। एयरलाइन एविएशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविशन (DGCA) ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लीयरैंस ऑफिसर को दे दिया करती थी। इस वजह से कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था।
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