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इनकम टैक्स छूट लेने का तरीका: बच्चों की पढ़ाई के खर्च और एजुकेशन लोन पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट, यहां जानें कितना मिलेगा फायदा

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नई दिल्ली7 घंटे पहले

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वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। ITR फाइल करने से पहले आपको अपनी कुल टैक्सेबल इनकम का पता होना बहुत जरूरी है। सरकार आपकी टैक्सेबल इनकम पर कई तरह की रिबेट या छूट देती है। इनकी जानकारी होने पर आप इसका सही इस्तेमाल करके टैक्स बचा सकते हैं। इसी तरह की छूट बच्चों की पढ़ाई के खर्च या उनके लिए एजुकेशन लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर भी मिलती हैं। हम आपको इन्हीं टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं….

पढ़ाई पर हुए खर्च पर 1.5 लाख की टैक्स छूट
आप दो बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं। वहीं अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप कोई भी दो बच्चों के लिए यह दावा कर सकते हैं। फुल टाइम एजुकेशन के लिए किए गए खर्च पर ही आप ये छूट ले सकते हैं। इसके अलावा यह छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही है।

एजुकेशन​​​​​​​ लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इस छूट का फायदा तभी मिलेगा जब लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया हो। इस छूट का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें लोन चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले, जो भी पहले हो, तब तक लिया जा सकता है।

अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं
अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80E के तहत दोनों के लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।

इसे उदाहरण से समझें
मान लीजिए कि आपकी बेटी के लिए आपने पहले से एजुकेशन लोन ले रखा है और उस पर लग रहे सालाना ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ आप ले रहे हैं। अब आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

अगर दोनों के लिए आपने 10% ब्याज पर 5-5 लाख का लोन लिया है, तो कुल 10 लाख रुपए का सालाना ब्याज 1 लाख रुपए बनता है। आपको इस पूरे 1 लाख के ब्याज पर टैक्‍स छूट का फायदा मिलेगा। यानी आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे।

पुराने टैक्स स्लैब चुनने पर ही मिलेगा फायदा
ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तभी आप इस टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकेंगे।

ये है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट incometax.gov.in पर जाएं।
  2. उसके बाद अपना यूजर आईडी भरें और फिर Continue पर क्लिक करें, जिसके बाद अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
  3. लॉगिन करने के बाद के एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  4. जिसके बाद असेसमेंट ईयर 2021-22 को सिलेक्ट करें और फिर continue करें।
  5. इसके बाद आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन को चुनें।
  6. फिर आप ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें।
  7. अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
  8. इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें।
  9. अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें।
  10. फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
  11. इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।

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