आपके फायदे की बात: बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, यहां जानें इसको लेकर क्या है नियम
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नई दिल्ली2 मिनट पहले
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने लगा है। इनकम टैक्स फाइल करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस तरह के लोन पर कितनी टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इसके लिए चुकाए गए ब्याज पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। सीए अभय शर्मा (पूर्व अध्यक्ष इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट शाखा) आपको इस पर मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं।
एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इस तरह की कटौती का दावा करने से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें यह हैं कि लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए। कोई इस कटौती का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें ऋण चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले, जो भी पहले हो।
1 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने पर भी मिलेगी टैक्स छूट
अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80E के तहत दोनों के लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए कि आपकी बेटी के लिए आपने पहले से एजुकेशन लोन ले रखा है और उस पर लग रहे सालाना ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ आप ले रहे हैं। अब आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
अगर दोनों के लिए आपने 10% ब्याज पर 10-10 लाख का लोन लिया है, तो कुल 20 लाख रुपए का सालाना ब्याज 2 लाख रुपए बनता है। आपको इस पूरे 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। यानी आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से यह राशि माइनस हो जाएगी।
30 सितंबर तक भर सकते हैं रिटर्न
वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
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