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आपके फायदे की बात: टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट और PPF सहित इन 5 स्कीम्स में कर सकते हैं निवेश

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  • Tax Savings ; Income Tax; Tax ; PPF ; Time Deposit ; You Can Invest In These 5 Schemes Including Post Office Time Deposit And PPF For Tax Exemption And Good Returns

नई दिल्ली14 घंटे पहले

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चालू वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में एक महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना ये काम निपटा लें। 31 मार्च तक कुछ खास स्कीम्स में निवेश करके आप वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स बचा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स में आपको ज्यादा ब्याज के साथ आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स का लाभ भी मिलता है।

इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C में बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिसमें निवेश के जरिए आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित ऐसी ही 5 स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं जिनमें आपको बेहतर रिटर्न के साथ इनकम टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना

  • इसके तहत अकाउंट किसी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले ही खोला जा सकता है।
  • आप केवल 250 रुपए में ये खाता खुलवा सकते हैं। इसमें सालाना 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है जो फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ज्यादा है।
  • चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं।
  • इस योजना में निवेश करने पर 80सी के तहत टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकते हैं।
  • यह एकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। इस स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम

  • इस योजना में सालाना 7.4% ब्याज मिल रहा है।
  • इस योजना के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स लाभ प्राप्त होता है।
  • 60 साल या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जा सकता है। वहीं VRS लेने वाला व्यक्ति जो 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है।
  • इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • इस योजना के तहत आप अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड

  • पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खातों में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% ब्याज मिल रहा है।
  • जमा पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है।
  • PPF छूट की EEE कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि रिटर्न, मेच्योरिटी राशि और ब्याज से इनकम पर आयकर छूट मिलती है।
  • यह अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें एक फाइनेंशियल में कम से कम 500 रुपए निवेश करना जरूरी है।
  • इस स्कीम के तहत आप एक साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स

  • पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) में निवेश पर 6.8% सालाना ब्याज मिल रहा है।
  • इसमें ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की राशि निवेश की अवधि होने पर ही दी जाती है।
  • नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट मिलती है।
  • एनएससी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको न्यूनतम 100 रुपए निवेश करना होगा।
  • आप NSC में कितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इस स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट

  • यह एक तरह की फिक्स डिपॉजिट (FD) है। इसमें एक तय अवधि के लिए एकमुश्त पैसा निवेश करके आप निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का फायदा ले सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 5.5 से 6.7% तक ब्याज दर की पेशकश करता है।
  • भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 5 साल की सावधि जमा के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
  • इसमें 1000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

क्या है सेक्शन 80C?
कई लोग वित्त वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स बचाने के लिए निवेश करना शुरू करते हैं। सेक्शन 80C के तहत, आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें, आप धारा 80C के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1.50 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं।

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