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बालिग पहलवानों का यौन शोषण केस: दिल्ली कोर्ट ने सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित की, अगली हियरिंग पर दलीलें सुनी जाएंगी

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बालिग पहलवानों का यौन शोषण केस: दिल्ली कोर्ट ने सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित की, अगली हियरिंग पर दलीलें सुनी जाएंगी

पानीपत2 घंटे पहले

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पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बृजभूषण शरण सिंह।

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की सुनवाई दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 सितंबर तक स्थगित कर दी है। अगली तारीख पर अदालत क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेगी।

इस मामले में सुनवाई पिछले सप्ताह शनिवार को भी होनी थी, लेकिन जज के छुट्‌टी पर होने के कारण एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई थी।

इससे पहले मामले में 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और WFI के सस्पेंड सहायक सचिव विनोद तोमर को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने जमानत दे दी थी।

पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल जनवरी में धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की थी। कई दिनों तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।

15 जून को पेश की गई थी चार्जशीट
इसके बाद 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए हैं, उन्हें अहम आधार माना गया।

बालिग पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि 6 बालिग पहलवानों के केस में हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

बालिग पहलवानों केस की चार्जशीट की 5 अहम बातें

1. पुलिस ने पहलवानों के CrPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है।

2. बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं।

3. पहलवानों ने पुलिस को जांच के दौरान सबूत के तौर पर 5 फोटो सौंपी हैं। इसके अलावा और भी डिजिटल सबूत दिए गए, उन्हें पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा गया है।

4. चार्जशीट में करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 7 गवाहों ने पीड़ित बालिग पहलवानों के आरोपों का सपोर्ट किया है। बाकी आरोपियों के पक्ष में बोले हैं। ट्रायल के दौरान इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा।

5. पुलिस ने कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया के कुश्ती संघों से उन जगहों की CCTV फुटेज और फोटो देने को कहा है, जहां महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अभी ये नहीं मिले हैं। इनके मिलने पर पुलिस केस में सप्लीमेंट्री चालान पेश करेगी।

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बृजभूषण के खिलाफ नाबालिग यौन शोषण केस में क्लोजर रिपोर्ट: बालिग पहलवानों ने यौन शोषण की जो जगह बताई वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को पुलिस ने 550 पन्नों की यह रिपोर्ट दाखिल की (पढ़ें पूरी खबर)

नाबालिग पहलवान ने बयान बदला:बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप नहीं; पिता बोले- लालच में नहीं, डर की वजह से बयान बदले

नाबालिग पहलवान ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए यौन शोषण के आरोप वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा- बृजभूषण ने मेरे साथ भेदभाव किया। नाबालिग पहलवान के पिता ने इसकी पुष्टि की। नाबालिग के पिता ने कहा- हमने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में बयान बदल दिए थे। मैंने किसी लोभ या लालच में नहीं, डर की वजह से बयान बदले (पढ़ें पूरी खबर)

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