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काम की बात: EPFO में ई-नॉमिनेशन के बिना पासबुक भी नहीं देख सकते, जानिए परिजन नहीं तो किसे बना सकते हैं नॉमिनी?

काम की बात: EPFO में ई-नॉमिनेशन के बिना पासबुक भी नहीं देख सकते, जानिए परिजन नहीं तो किसे बना सकते हैं नॉमिनी?
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नई दिल्ली20 घंटे पहले

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सरकार ने पीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो खाताधारक पीएफ पासबुक भी नहीं देख पाएंगे। यहां ई-नॉमिनेशन से जुड़ी प्रक्रिया और नियमों के बारे में बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय कुमार दास…

नॉमिनेशन क्यों जरूरी है?
ईपीएफओ के मेंबर्स के लिए अपने परिवार को वेलफेयर बेनिफिट दिलाने के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य है। किसी मेंबर के निधन की स्थिति में प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा निपटारे के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है। इसे वहीं कर सकते हैं, जिनका UAN एक्टिव है। मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है।

क्या हैं ई-नॉमिनेशन के नियम?
इसमें खाताधारक सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। परिवार न हो तो दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की छूट है, पर परिवार का पता चलने पर गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द होगा। नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के निधन पर उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा।

ई-नोमिनेशन के लिए क्या कागजात जरूरी हैं?
आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। नॉमिनी नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और पता देना पड़ता है। नॉमिनी के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान देना जरूरी है।

ई-नॉमिनी कैसे बनाए?
ईपीएफओ की बेवसाइट epfindia.gov.in पर जाकर ‘सर्विसेज’ सेक्शन में ‘फॉर इम्प्लॉईज’ पर क्लिक करें। अब ‘मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर जाएं। निर्देशों का पालन करते हुए ‘प्रोवाइड डिटेल्स’ टैब आएगा। ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करें। इससे नॉमिनेशन पूरा करें।

क्या एक से ज्यादा भी नॉमिनी बना सकते हैं?
हां, एक से ज्यादा नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं। किसे कितना अमाउंट देना है, इसके लिए नॉमिनेशन डिटेल्स भरें। फिर ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर जाएं और ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें। ओटीपी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी को डालकर सबमिट कर दें। इसके बाद ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाएगा।

नॉमिनी बदलने के लिए क्या करना होगा?
नॉमिनी बदलने के लिए आधार ईपीएफ से लिंक होना चाहिए। साथ में प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो। इस प्रोसेस में ओटीपी से वैरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी।

नॉमिनेशन की पूरी प्रोसेस

1. सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें।

2. ‘सर्विस’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्पलॉईज’ टैब पर क्लिक करें।

3. अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें।

4. ‘मैनेज’ टैब में, ‘ई-नॉमिनेशन’ चुनें।

5. परमानेंट और करंट एड्रेस सेव करें।

6. अपना फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, ‘यस’ सिलेक्ट करें।

7. नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें।

8. अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर प्रोसीड करें।

9. अपना आधार नंबर एंटर करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज करें।

10. इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा।

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